Monday, January 15, 2018

Direction issued to SO's/SHO's during Crime meeting at PL Kaithu on 15-01-2018


आज दिनांक 15.01.2018 को पुलिस लाईन कैंथू, जिला शिमला में शिमला पुलिस की जिला स्तरीय मासिक अपराध एवं कल्याण समिति की बैठक पुलिस अधीक्षक, शिमला, जिला शिमला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस बैठक में जिला शिमला के स्मस्त पर्यवेक्षक अधिकारी, प्रभारी थाना व ईन्चार्ज चौकी ने हिस्सा लिया । बैठक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये :-

 

  1. रात्री गश्त को अधिक प्रभावी बनाया जाए व समप्ति के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों पर नियन्त्रण लगाया जाएं। चोरी के मामलों पर अंकूश लगाएं तथा Community से सम्बन्धित लोगों को          का आग्रह करें।      
  2. मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत ठोस कार्यवाही अमल में लाएं। उन लोगों पर विशेष नजर रखे जो अकारण स्कूलों व कालेज के बाहर प्राय: देखे जायें।
  3. वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने-2 थाना अधिकार क्षैत्र में ऐसे स्थानो को चिन्हित करें जिन स्थानो में बार-2 दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है तथा ऐसे स्थानो को Black Spot चिन्हित करके सम्बन्धित विभाग से मामला उठाया जाये तथा इन चिन्हित किये गये स्थानो को NH PWD के ध्यान में लाएं ताकि वाहन दुर्धटना पर अंकूश लगाया जा सकें ।
  4. अपने-2 अधिकारक्षेत्र में चलने वाले यात्री वाहनो के चालकों के लाईसैंस की वैद्दता व प्रमाणिकता के बारे सम्बन्धित विभाग से तस्दीक करवायें।
  5. लापरवाही व शराब पीकर बिना वाहन चलाने वाले, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का ईस्तेमाल करने वाले, बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करें।
  6. वाहन दुर्घटनाओं की सख्यां कम करने के लिए उचित पग उठाये ताकि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षाकृत वाहन दूर्घटनाओं को कम किया जा सकें व यात्रियों को शारिरीक हानी से बचाया जाएं व जान की रक्षा की जा सकें।
  7. अपने-2 थाना अधिकार क्षैत्र में बाहरी राज्य व नेपाले से काम करने आए सभी व्यक्तियों का पूर्ण वैद्द पहचान पत्र व फोटो सहित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे मजदूरों के रिश्तदारों का भी ईन्द्राज अपने रिकार्ड में रखे। जिन प्रवासी मजदूरों/कामगारो के बारे में पहले तस्दीक की जा चुकी है ऐसे मजदूरों/कामगारों क सम्दर्भ में पुन: तस्दीक की जाना सुनिश्चित करें।
  8. साईबर क्राईम घटित होने के बारे में जागरूकता अभियान चलायें जाने के बारे निर्देशित किया गया है कि सामुदायिक पुलिस योजना के अन्तर्गत सभाओं के आयोजन में इस बारे लोगों को जागरूक किया जायें। लोगों से आग्रह करें कि किसी भी फोन काल पर किसी भी तरह के पैसे का लेन-देन न करें।






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